निलंबन के आदेश को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के लाला बाबू मेमोरियल इंटर कॉलेज सीधीपुर हापुड़ के प्रधानाचार्य सुनील दत्त शर्मा को लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल की रैली में हिस्सा लेने पर निलंबित कर दिया था जिसके बाद सुनील दत्त शर्मा ने फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित करने संबंधी कॉलेज प्रबंधन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही याची को कार्यकारी प्रधानाचार्य का कार्य करने देने और नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।मामले में कोर्ट ने राज्य और भारतीय चुनाव आयोग, साथ ही राज्य सरकार से याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
आपको बता दें कि सुनील दत्त शर्मा लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसी बीच मामला सामने आया कि उन्होंने राजनीतिक दल की रैली में हिस्सा लिया है जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व हापुड़ ने जिला विद्यालय निरीक्षक के जरिए कार्रवाई का आदेश दिया। कॉलेज प्रबंधन ने जांच बैठाते हुए याची को निलंबित कर दिया। याची ने इसे कोर्ट में चुनौती दी।
राज्य चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि याची सरकारी सेवक है। इसलिए पीठासीन अधिकारी होते हुए उसने चुनाव रैली में हिस्सा लेकर कदाचार किया है।
याची का कहना था कि वह कॉलेज का कार्यकारी प्रधानाचार्य है। सरकार ने खुद ही शासनादेश जारी कर अध्यापकों को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। याची सरकारी सेवक नहीं है। बिना विधिक आधार उसे निलंबित किया गया है। जिस समय वह रैली में गया था उस समय पीठासीन अधिकारी का कार्य नहीं कर रहा था। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही चुनाव आयोग, राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
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