पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति व उसके भाई को आजीवन कारावास, अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड न्यायालय ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पति व उसके भाई को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।आरोपी गांव चकलठीरा का ओमवीर व उसका भाई देवेंद्र है।
पुलिस के“ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 02 हत्यारोपियों(पति व जेठ) को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।ओमवीर ने भाई देवेंद्र के साथ पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी।
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