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प्रदर्शन करने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन के एक मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2001 में अभियुक्त जगदीश द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 24/2001 धारा 353 भादवि थाना धौलाना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रूपये के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
जगदीश पुत्र रास्ती सिंह निवासी नगला काशी थाना धौलाना जनपद हापुड़ है।