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शराब के धंधेबाज को सजा व अर्थदण्ड
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2017 में अभियुक्त कैलाश पुत्र रघुनाथ द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 530/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
कैलाश पुत्र रघुनाथ निवासी चकलठीरा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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