सड़क हादसे के दोषी को सजा व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष-2013 में अभियुक्त सुनील द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 792/2013 धारा 279, 337, 427 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.05.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD) -1 JM हापुड़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त
सुनील पुत्र सोनपाल निवासी सिलावर थाना नई मंडी जनपद शामली है।
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