हथियार रखने पर एक पखवाड़ा की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त अमित द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 495/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधी (15 दिवस), न्यायालय उठाने तक की सजा व 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी अमित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम असौड़ा थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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