24 घंटे में ढकें खुले मैन होल्स
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के निकाय को 24 घंटे में खुले मैनहोल्स ढकनें तथा हादसों पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया है। शहरों में खुले मैनहोल्स और डक्ट अब 24 घंटे में ढके जाएंगे। इसे देखने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी और हर हफ्ते सीवर वाले स्थानों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद भी दुर्घटना होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीवर सफाई के दौरान उसके अंदर और आसपास घूम्रपान या चिंगारी पैदा करने वाले उपकरण पर प्रतिबंध होगा।
स्थानीय निकाय निदेशक डा. नितिन बंसल ने हाईकोर्ट के आदेश पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है। एसओपी के मुताबिक नगर निगमों में जोनल अधिकारी की अध्यक्षता में हर जोन में एक तकनीकी समिति बनेगी। इसमें सहायक अभियंता या अवर अभियंता जलकल सदस्य सचिव होंगे।
जोनल सेनेटरी ऑफिसर सदस्य होंगे। इसी तरह नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में प्रभारी स्थानीय निकाय अध्यक्ष होंगे। अधिशासी अधिकारी, संबंधित पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सदस्य सचिव होंगे।
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