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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के गांव सिरोधन निवासी कृष्णपाल और नरेश, बाबूगढ़ के गांव दयानतपुर निवासी योगेश कुमार तथा गाजियाबाद निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह को बुलंदशहर की अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नीतू पर 20,000 और अन्य तीनों दोषियों पर 26-26000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
बुलंदशहर के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर के थाना अगौता क्षेत्र के गांव पवसरा में 5 फरवरी 2012 को बाला की हत्या हुई थी। नीतू पर हत्या की साजिश रचने और कृष्ण पाल, नरेश व योगेश पर हत्या का आरोप लगा था। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। बुलंदशहर के अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या प्रथम डॉ मनु कालिया के न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के मद्देनजर चारों को दोषी करार दिया और जुर्माना भी लगाया।
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