शराब के धंधेबाज पर 15 सौ रुपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने/बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त जीतपाल द्वारा अवैध रूप से अवैध शराब बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 147/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
जीतपाल पुत्र चन्द्रसैन निवासी सौन्दन की मिलक थाना हयातनगर जनपद सम्भल है।
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