हत्या के दोषी एक परिवार के चार सदस्य ता उम्र जेल में चक्की पीसेंगे
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद के कस्बा बहादुरगढ़ में वर्ष-2018 अपने मौहल्ल् के आसिफ के घर में घुसकर सशस्त्र हमला कर गृहस्वामी आसिफ अली को मौत के घाट उतारने के दोषी एक ही परिवार के चार सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास व 33-33 हजार रुपए के अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा व वादी के अधिवक्ता ठाकुर गजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम बहादुरगढ़ निवासी आसिफ अली ने थाने में तहरीर दी कि तीन अगस्त की सुबह उसके गांव के अनीस, कलुवा, नदीम, चांद ने उसके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उसके भाई कलवा व पिता आशक अली के साथ लाठी, डण्डों व फरसे से मारपीट की थी, जिसमें उसका भाई कलवा, पिता आसिक अली व उसके गम्भीर चोटें
आई थी जिसका मुकदमा उसके भाई कलवा ने थाने पर लिखाया था। उसके पिता आसिफ अली का इलाज मेरठ मेडिकल कालेज में चल रहा था जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
लक्ष्मी शॉपिंग मार्ट से खरीदें आइटम ज़रा हटके: 9837477500