फोटो: सीए हर्ष अग्रवाल (पीड़ित एआरपी के पुत्र)
एआरपी को सस्पेंड करने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश को स्थगित कर जांच के आदेश दिए
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिलें के बेसिक शिक्षा विभाग में एआरपी के पद पर तैनात एक शिक्षक को बिना अनुमति विदेश जाने के आरोप में संस्पेड किए जाने के मामलें में हाईकोर्ट ने स्टे कर विभाग को दो माह में निपटारे के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार हापुड़ ब्लाक में तैनात एआरपी दीपक अग्रवाल को बिना अनुमति विदेश जाने के आरोप की शिकायत के बाद बीएसए रितु तोमर ने संस्पेड कर दिया था। मामले को लेकर शिक्षक के पुत्र व सीए हर्ष अग्रवाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी और हाईकोर्ट में वाद दायर किया था।
पीड़ित शिक्षक के पुत्र हर्ष अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता ने समय से विदेश जाने की अनुमति के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी की थी, परन्तु फिर भी उन्हें विभाग ने ग़लत तरीके से सस्पेंड कर दिया था। बीएसए के निलंबन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। कोर्ट ने निलंबन को सही नहीं माना, आरोप पत्र में लगे आरोपों को भी वैध नहीं पाया। कोर्ट ने निलंबन आदेश को स्थगित कर जांच के आदेश दिए हैं।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि के भुगतान न करने पर एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ बदले की नीयत से निलंबन की कार्यवाही की गई। पीड़ित ने नयाय की मांग की है।
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