हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चुनाव आयोग ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में यूपी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। यूपी में सात चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण का चुनाव 10 फरवरी, दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, सातवां चरण 7 मार्च को होगा जबकि काउंटिंग 10 मार्च को की जाएगी जिसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। (IP Election)
आदर्श चुनाव सहिंता लागू: (Code of Conduct)
चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान ही चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी समेत पांचों राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसका पालन राजनीतिक दल और आम मतदाता को भी करना होगा। आदर्श आचार संहिता के तहत कई नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है अन्यथा नियम तोड़ने वालों को सजा भी हो सकती है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों में होने वाले मतभेदों को रोकना है। इसके साथ ही निष्प्क्ष चुनाव कराना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और सार्वजनिक धन के प्रयोग को रोकना है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो सके इसके लिए कड़े नियम और कानून बनाए गए हैं।
जानें आदर्श आचार संहिता (Adarsh Anchar Sahita) में पाबंदियां:
1. सरकारी वाहनों में सायरन लगाने पर प्रतिबंध।
2. नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास।
3. हटेंगे सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स।
4. सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री और राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे।
5. संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे।
6. सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे।
7. आदर्श आचार संहिता में नए कार्यों की स्वीकृति बंद।
8. इस दौरान किसी तरह की रिश्वत या प्रलोभन देने पर भी कार्रवाई की जाएंगी।
9. सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणा नहीं कर सकती।
10. सरकारी धन द्वारा किसी भी विशेष दल को लाभ पहुंचाने पर कार्रवाई होगी।
11. सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
12. मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है।
13. चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक।
14. उम्मीदवार द्वारा वोटर्स को शराब का वितरण आचरण संहिता का उल्लंघन आदि।
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