प्रोपर्टी में कालेधन निवेशकों को नोटिस
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): बाजार भाव से कम मूल्य यानि कि सर्किल रेट पर भवनों की रजिस्ट्री कराने के मामलों को आयकर विभाग ने गम्भीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार कुछ धन कुबेरों को नोटिस मिलने से हड़कम्प मचा है। रीयल स्टेट व प्रोपर्टी का कारोबार मुनाफे का धंधा होने के कारण हापुड़ के सैकड़ों लोग प्रोपर्टी के कारोबार में कालेधन का निवेश कर रहे है।
यदि सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो हापुड़ के दर्जनों लोग आयकर की रडार पर है, जिन्होंने प्रोपर्टी की खरीद-बेच बड़े पैमाने पर की है और बड़े-बड़े काम्प्लैक्स बना कर कालेधन का निवेश किया है। हापुड़ में एक प्लाट को टुकड़ों में करके बेचने वाले भी इस गिरफ्त में आ सकते है।
जनपद हापुड़ का शायद ही कोई रोड ऐसा बचा हो, जहां अवैध कालोनी का धंधा न पनप रहा हो। इसके अतिरिक्त हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड भी भूमि के दाम डेढ़ लाख से दो लाख रुपए प्रति गज तक बोले जा रहे है। हापुड़ के रेलवे रोड व फ्रीगंज रोड पर तो 5-6 लाख रुपए गज के दाम बताए जा रहे है, परंतु बैनामे सर्किल रेट पर हो रहे है। मतलब स्पष्ट है कि काली पूंजी को प्रोपर्टी में सफेद किया जा रहा है।
क्या है सर्किल रेट- सर्किल रेट का अर्थ है कि सरकार द्वारा किसी स्थान की प्रोपर्टी की न्यूनतम वैल्यू निर्धारित है, यानि कि सर्किल रेट से कम पर किसी भी भवन का बैनामा नहीं होगा। यदि भवन की वैल्यू सर्किल रेट से ज्यादा है, यानि बाजार भाव ज्यादा है, तो प्रोपर्टी का बैनामा बाजार भाव पर होगा। परंतु रजिस्ट्री दफ्तर की सांठगांठ से बैनामे सर्किल रेट पर हो रहे है जिस कारण प्रोपर्टी में कालेधन का निवेश हो रहा है।
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