ट्रैफिक रुल उल्लंघन पर परमिट होगा रद्द
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): लखनऊ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेका वाहनों का चालान ही नहीं कटेगा, बल्कि गलत जगह गाड़ी खड़ी करने पर उनका परमिट भी कैंसिल किया जाएगा। यह फैसला संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। इसके लिए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के साथ ही धारा 122 व 126 के अंतर्गत किए गए चालानों को भी निरस्तीकरण की कार्यवाही में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
प्राधिकरण के सचिव आरटीओ उदयवीर सिंह ने बताया कि ऐसे वाहनों का प्रकरण विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिनके चालकों या वाहन स्वामियों ने बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया और चालान काटे गए, जो कि अब तक लंबित हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे 22 वाहनों का परमिट निरस्त करने के लिए यातायात विभाग ने पत्र भेजा था। प्राधिकरण ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अंतर्गत परमिटों को रद्द करने व उनके निलंबन धारा 74 (2) के अंतर्गत ठेका गाड़ी को परमिट देने व शर्तों का अवलोकन किया।
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