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चोरी करने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त बलबीर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 22/2001 धारा 379, 411 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (03 माह) का कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी बलबीर पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम टियाला थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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