हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): महिला के साथ दुष्कर्म के बाद निकाह कर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे स्वीकृत कर लिया है जिसके बाद मतांतरण के आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक लग गई है। दोनों पक्षों को हाईकोर्ट में मध्यस्थता के लिए पेश होना पड़ेगा।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात वसीम निवासी मालवीय नगर दिल्ली ने अपने फ्लैट के ऊपर रहने वाली एक के युवती के साथ दुष्कर्म किया और मौलवी के जरिए उसके साथ निकाह कर लिया। बाद में धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम इकरार अहमद रख दिया। आरोपी ने कई बार पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी जो किसी तरह आरोपी के चुंगल से भाग निकली और हापुड़ पहुंची जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी पक्ष की दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे स्वीकृत कर ली है।
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