#Hapur: राशन की दुकानों के लिए यह नियम जारी

जनपद हापुड़ प्रशासन ने उचित दर विक्रेताओं के लिए कुछ नियम लागू किए हैं जिसका पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये हैं नियम:- उचित दर विक्रेताओं द्वारा सिर्फ खाद्यान्न बेचने का कार्य किया जाएगा। दुकान पर किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। अनावश्यक लोगों के प्रवेश के लिए बाहर बेरिकेडिंग लगाना अनिवार्य। दुकान के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग से गोले बनाना अनिवार्य। ग्लब्स, हैंडवियर, मास्क व सैनिटाईज़र का इस्तेमाल करना अनिवार्य। दुकान पर आने वाले कार्ड धारकों के हाथ सैनिटाइज़ कराना आवश्यक। बिना मास्क लगाए आने कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाएगा। दुकान में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा। सफाई रखना आवश्यक। दुकान के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा। फर्श व दरवाजे के हैंडल को सैनिटाईज करना अनिवार्य। दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। ये भी पढ़ें:- #Hapur: रेस्टोरेंट को सशर्त खोलने की मिली अनुमति :- https://ehapurnews.com/restaurant-can-open-with-terms-and-conditions/

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#Hapur: रेस्टोरेंट को सशर्त खोलने की मिली अनुमति, Link पर Click कर पढ़ें शर्ते

जनपद हापुड़ प्रशासन ने रेस्टोरेंट (Restaurant) संचालकों को राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ 21 मई 2020 से रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है। लेकिन जो इलाके सील हैं वहां रेस्टोरेंट नहीं खुल सकेगा। संचालक प्रशासन को स्व: घोषणा पत्र देने के बाद रेस्टेरेंट खोल सकेंगे। प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है जो इस प्रकार हैं:- ये हैं शर्तें:- रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलिवरी (Home Delievery) करने की अनुमति। रेस्टोरेंट पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं. सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य। अनावश्यक लोगों के प्रवेश के लिए बाहर बेरिकेडिंग लगाना अनिवार्य। रेस्टोरेंट के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग से गोले बनाना अनिवार्य। रेस्टोरेंट पर कारीगर, मालिक को मास्क, हैंड वियर व ग्लब्स पहनना अनिवार्य। रेस्टोरेंट पर सैनिटाईजर (Sanitizer) रखना व इस्तेमाल करना आवश्यक। रेस्टोरेंट में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा। सफाई रखना आवश्यक। खाद्य पदार्थ को साफ कपड़े से ढकना अनिवार्य। रेस्टोरेंट के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा। फर्श व दरवाजे के हैंडल को सैनिटाईज करना अनिवार्य। रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से खुल सकेंगी और शाम सात बजे तक ही होम डिलिवरी की जा सकेगी। जो इलाका सील है वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा और न ही सील किए गए इलाकों में होम डिलिवरी हो सकेगी। यह भी पढ़ें:- Hapur: मिठाई की दुकानों को सशर्त खोलने की मिली अनुमति https://ehapurnews.com/sweet-shops-will-open-with-terms-and-conditions/ अधिक जानकारी के लिए पढ़ें:

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#Hapur: मिठाई की दुकानों को सशर्त खोलने की मिली अनुमति

जनपद हापुड़ प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी है। लेकिन जो इलाके सील हैं वहां मिठाई की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है जो इस प्रकार हैं:- ये हैं शर्तें:- मिठाई की दुकान पर सिर्फ सामान बेचने की अनुमति। दुकान पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। अनावश्यक लोगों के प्रवेश के लिए बाहर बेरिकेडिंग लगाना अनिवार्य। दुकानों के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग से गोले बनाना अनिवार्य। दुकानों पर कारीगर, मालिक को मास्क, हैंड वियर व ग्लब्स पहनना अनिवार्य। दुकान पर सैनिटाईजर रखना आवश्यक। बिना मास्क लगाए आए ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। दुकान में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा। सफाई रखना आवश्यक। खाद्य पदार्थ को साफ कपड़े से ढकना अनिवार्य। दुकान के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा। फर्श व दरवाजे के हैंडल को सैनिटाईज करना अनिवार्य। सभी मिठाई की दुकानें सुबह सात बजे से सुबह दस बजे तक खुल सकेंगी। जो इलाका सील है वहां कोई मिठाई की दुकान नहीं खुलेगी। ग्राहक ध्यान दें: दुकान पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं. बिना मास्क लगाए आए ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। दुकान में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा। दुकान के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा।

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सील मंडी स्थल पर करोड़ों रुपए का गुड़ हुआ खराब

हापुड़: यहां रात आई आंधी, तूफान व वर्षा के कारण किसानों का करोड़ों रुपए का गुड़ खराब हो गया। गुड़ा का पैकिंग मैटिरियल बेकार हो गया तथा गोदाम के टीन शेड आदि उड़ गए। हापुड़ के नवीन मंडी स्थल पर गुड़, खाद्यान्न, तिलहन तथा फल व सब्जी आदि का थोक कारोबार होता है। किसान गुड़ व खाद्यान्न आदि लेकर मंडी पहुंचते हैं और बिक्री हेतु मंडी समिति के टीन शेड में व्यापारियों के साथ रख देते हैं। 5 मई को फल, सब्जी मंडी में एक पल्लेदार के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने नवीन मंडी स्थल को पूरी तरह सील कर दिया और किसानों व व्यापारियों का करोड़ों रुपए का गुड़, खाद्यान्न व फल, सब्जी नवीन मंडी स्थल पर ही सील हो गई। Hapur News अब Youtube पर भी:- Subscribe करें: https://www.youtube.com/c/hapurnews पश्चिमि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल व व्यापार मंडल के नगर महामंत्री टुक्की राम गर्ग गत एक पखवाड़ा से यह मांग कर रहे हैं कि सील किए नवीन मंडी क्षेत्र से किसानों के गुड़, गल्ला व अन्य खाद्य पदार्थों को नवीन मंडी से बाहर निकालने की अनुमति दी जाए परन्तु प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि रात आई भारी आंधी-तूफान व वर्षा से नवीन मंडी स्थल पर बने फार्म के टीन, शेड व बांस आदि उड़ गई और वर्षा से गुड़ बुरी तरह भीग गया। शुक्रवार को व्यापारी जब किसान मंडी में माल को देखने पहुंचे तो करोड़ों रुपए का गुड़ बेकार हो चुका था। किसानों व व्यापारियों ने गुड़ व खाद्यान्न नवीन मंडी स्थल से बाहर निकालने तथा…

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सब्जियां कोड़ियों के दाम, किसान लुट रहा है

हापुड़: लॉकडाउन में जनपद हापुड़ का सब्जी उत्पादक पूरी तरह लुट चुका है। सब्जी किसान को न तो उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है औ न ही कोई नेता किसान के आंसू पौंछ रहा है। आज हापुड़ के सब्जी बाजार में किसान की सब्जियां कोड़ियों के भाव बिक रही है जिस कारण खेत से मंडी तक पहुंचाने का खर्च भी नहीं निकल रहा है। किसान चुकंदर, बंद गोभी आदि को या तो मवेशियों को खिला रहा है अथवा उन्हें खेत में जोत रहा है। जनपद हापुड़ के ग्रामीण इलाकों में लॉकी, तोरी, टमाटर, खीरा, बैंगन, बंद गोभी, गाजर, भिंडी, टिंडा, ककड़ी, खरबूजा, धनिया आदि बड़े पैमाने पर खेती होती है। हापुड़ से दिल्ली को बड़े पैमाने पर हरी सब्जियां का निर्यात होता है। लॉकडाउन का हरी सब्जियों के निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ा है। नवीन मंडी स्थल पर एक पल्लेदार के कोरोना संक्रमित मिलने पर सब्जी मंडी को ततारपुर के पास मेरठ बाईपास पर स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरित स्थल पर सुविधाओं का अभाव है। यह स्थानांतरण व्यापारियों व सब्जी उत्पादकों पर पहाड़ बनकर टूटा है और हरी सब्जियों को अब कोई पूछने वाला नहीं है। हापुड़ मंडी में लॉकी, तोरी, टमाटर, भिंडी, बैगन, टिंडा आदि हरी सब्जियां थोक में चार-पांच रुपए प्रति किलो तथा गाजर, टमाटर, हरा धनिया, बंदगोभी की पूरी तरह मिट्टी पलित हो रही है। हरा धनिया दो रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। फुटकर हरी सब्जियों के दाम आमतौर पर आठ रुपए से 15-20 रुपए प्रति किलो है। खेत में सब्जी जोतने को मजबूर: खरबूजा, तरबूज फुटकर 20 प्रति किलो तथा अंगूर 40 रुपए…

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जनपद हापुड़ के दुकानदारों के लिए खुशख़बरी, पढ़ें किसे मिली अनुमति

जिला प्रशासन हापुड़ ने एक सूची जारी की है जिसमें मोबाइल/लैपटॉप रिपेयरिंग, स्टेशनरी व इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खेलने की अनुमति दी है। यह दुकानें दिनों के हिसाब से खोली जाएंगी लेकिन सूची में दी गई दुकानों को सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खोला जा सकेगा। इस दौरान Social Distancing व अन्य नियमों का पालन करना होगा। समय: सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकान खोलने का दिन:   सोमवार व मंगलवार: गढ़-दिल्ली रोड स्थित दुकानें बुद्धवार व गुरुवार: रेलवे रोड, फ्रीगंज स्थित दुकानें शुक्रवार व शनिवार: मोदीनगर रोड, मेरठ रोड व स्वर्ग आश्रम रोड स्थित दुकानें पढ़ें पूरी सूची:

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