नशे के सौदागर को तीन वर्ष का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने नशे के एक सौदागर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
धौलाना पुलिस ने जनपद मुजफ्फरनगर के गांव बिलासपुर निवासी नसीम अहमद उर्फ छोटू को एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष-2020 में जेल भेजा था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नसीम को दोषी पाया और आरोपी को तीन साल की सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।