दो चोर पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित






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दो चोर पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने तीस साल पुरानी चोरी के एक मामले में दो आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष-1992 के शुरु में सिम्भावली के नरेश, व गांव वैट के राजेंद्र के विरुद्ध चोरी का एक अभियोग पंजीकृत किया था। करीब तीस वर्ष बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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कालिख पोतने वाला बिजली कर्मचारी निलम्बित

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Shareहापुड़, सीमन: विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल न होने वाले एक कर्मचारी के मुंह पर कालिख पोतने के आरोप कर्मचारी को अधिशासी अभियन्ता ने निलम्बित कर दिया है।       बता दें कि सोमवार की शाम को एक विद्युत कर्मचारी मनोज कुमार से गढ़मुक्तेश्वर में बाइक सवार बदमाशों ने 78 सौ रुपए लूट लिए थे। विद्युत कर्मचारियों को सुरक्षा की मांग को लेकर अगले दिन विद्युत कर्मचारियों ने हापुड़ के अधीक्षण कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया जिसमें विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी सम्मलित नहीं हुए थे।  अधिशासी अभियन्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि 18 फरवरी को कर्मचारी रूपकिशोर शर्मा राजस्व संग्रह केंद्र पर विभागीय कार्य कर रहे थे कि गढ़मुक्तेश्वर में तैनात विद्युत कर्मचारी कपिल तैवतिया व हापुड़ में तैनात कर्मचारी राजेश कुमार राजस्व संग्रह केंद्र पर आए और जबरन राजस्व संग्रह केंद्र को बंद करवा दिया और रुप किशोर के मुंह पर कालिख पोत दी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उक्त कर्मचारियों की हरकतों से राजस्व की हानि हुई और सरकारी कार्य बाधित हुआ है। प्रथम दृष्टि में विद्युत कर्मचारी राजेश कुमार को दोषी पाया गया है। अधिशासी अभियन्ता प्रमोद कुमार ने राजेश कुमार को निलम्बित कर विद्युत उप केंद्र समाना से संबद्ध कर दिया है। हापुड़ में कालिख पुता कर्मचारी। (फाईल फोटो) Related posts:विनीत शारदा ने की व्यापारियों के साथ बैठकव्यापारियों व किसान नेताओं के बीच हुआ समझौताLIVE VIDEO: सड़क पर पलटी भैंसा-बुग्गीOriginally posted 2020-02-20 12:07:02.

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