
चोरी का माल रखने पर न्यायालय से मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी की संपत्ति रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त सोनू द्वारा चोरी की संपत्ति रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 519/22 धारा 414 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (05 माह 12 दिवस) के कारावास से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सोनू पुत्र बदन सिंह निवासी ग्राम सलौनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
ये भी पढ़ेःमामा यादव होटल में कीड़े वाली सब्जी खिलाने का आरोप, विरोध करने पर मालिक ने ग्राहक को पीटा
https://ehapurnews.com/mama-yadav-hotel-accused-of-feeding-vegetables-with-insects-owner-beats-up-customer-for-protesting/
Brainwaves International School में Admission के लिए काल करें: 8279806606