हथियार रखने पर कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी को सजा व अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
अभियुक्तगण परविन्दर द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 182/2006धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को जेल में वितायी गई अवधी 42 दिन व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी परविन्दर पुत्र बनी सिंह निवासी मीरापुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
PURE MOTORCYCLING THE CLASSIC 350. Down payment: 11000/-. 82919558789