जनपद हापुड में सामूहिक योजना के 250 जोडो के होंगे विवाह
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद हापुड़ को 250 जोड़ों का विवाह सम्पन्न
कराये जाने हेतु रू0 127.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या
सी-64 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवेदन की प्रकिया में निम्न विवरण अनुसार संशोधन किया गया है। 1- समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा योजना की वेबसाइट / पोर्टल CMSVY.UPSDC.GOV.IN पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रकिया प्रारम्भ की गयी है, जिसमें आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 2- आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टेरनेट केन्द्र अथवा विभागीय
वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है।
3- ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।
4- आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। 5- आवेदन पत्र के साथ आवेदक, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा माता – पिता / अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है।
6- लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में हो जो पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर पंजीकृत हों।
7- लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
8- इस योजना में वह परिवार आवेदन कर सकता है. जिसकी वार्षिक आय 02 लाख रूपये तक हो। आवेदन करने के लिए आवेदक की पुत्री की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। शादी सम्पन्न कराये जाने पर कन्या के बैंक खातें में रूपया 35,000/- की धनराशि तथा विवाह संस्कार के लिये रूपया 10,000/- का सामान उपहार स्वरूप एवं रूपया 6,000/- जलपान एवं प्रचार-प्रसार पर खर्च करने का प्राविधान है।
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