डीएम सुनिश्चित कराएंगे साप्ताहिक बंदी
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): श्रम विभाग ने प्रदेश की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की निरीक्षण प्रणाली में बदलाव कर दिया है। अब रात्रिकालीन या साप्ताहिक बंदी के मामलों का निरीक्षण जिला स्तर पर ही डीएम की अनुमति से हो सकेगा। अभी तक इसके लिए श्रमायुक्त की अनुमति जरूरी थी। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार तृतीय ने मंगलवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
दरअसल, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम-1962 लागू था। इसके बाद 2.8 जुलाई 2017 व 6 फरवरी 2019 को दो और शासनादेश जारी किए गए लेकिन उनमें रात्रिकालीन बंदी व साप्ताहिक बंदी की नवीन निरीक्षण प्रणाली को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 में निरीक्षण के लिए लागू नवीन निरीक्षण प्रणाली में थोड़ा बदलाव किया गया है।
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