जनपद हापुड़ में धारा 144 लागू
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने आगामी त्यौहारों दशहरा, दीपावली, गंगा स्नान, छठ पूजा आदि उत्सवों पर कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे जनपद हापुड़ में धारा 144 लागू कर दी है। यह धारा 144 आगामी 16 जनवरी-2024 तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी प्रकार का दुष्रचार करने, हथियार लेकर चलने, झुंड में एकत्र होने, बिना अनुमति के सभा करने, यातायात अवरुद्ध करने, अफवाहें फैलाने आदि पर पूर्णता प्रतिबंद रहेगा। धारा 144 का उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना है। धारा 144 के तहत दी गई शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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