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मादक पदार्थ तस्कर ने 13 माह जेल में काटे
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने एवं अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
अभियुक्त मनोज उर्फ मंगू पुत्र दल सिंह निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अवैध असलहा रखने एवं अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 207/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 240/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किए गए थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.12.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि कुल (13 माह 12 दिन) एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त मनोज उर्फ मंगू पुत्र दल सिंह निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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