
खनन के आरोपी को अदालत उठने तक की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से खनन करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त संजय पुत्र सोरन निवासी ग्राम फोन्दापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा द्वारा अवैध खनन करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 126/2014 धारा 03/52/57/70/04 खनन अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज शुक्रवार 22.12.2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त संजय पुत्र सोरन निवासी ग्राम फोन्दापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा है।