छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को न्यायालय ने दोष मुक्त किया
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): धौलाना में एक छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाबालिग के साथ छेडछाड कर जातिसूचक शब्द का प्रयोग के मामले मे 5 साल पहले केस दर्ज कराया था। जिसमें कोर्ट ने बीते दिनों शिक्षक को केस में दोषमुक्त का फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक कस्बा धौलाना निवासी व वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव निवासी शिक्षक राहुल शर्मा के खिलाफ बीते 2019 में धौलाना थाना मे धारा अंतर्गत 354 क, 354घ, 506, पॉक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट की धारा मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमे अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने राहुल शर्मा पुत्र राकेश शर्मा को उक्त मामले मे दोषमुक्त कर दिया गया है।
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