
ठगी करने वाले बिजनौर के ठग को कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (EHAPURNEWS.COM): हापुड़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर ठगी करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त प्रणय विश्नोई के विरूद्ध धोखाधड़ी कर ठगी करने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 620/20 धारा 420, 406 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि (05 वर्ष 09 माह 15 दिवस) का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता प्रणय विश्नोई पुत्र अभय सिंह निवासी सराय नगीना थाना नगीना जनपद बिजनौर है।
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