असलहा रखने पर एक दिन की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त फिरोज द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 95/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि (01 दिवस) का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी फिरोज पुत्र मुन्ना निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर है।
महाराष्ट्र का खास गडोलना, बच्चों का ATM, टॉकिंग बुक और भी बहुत कुछ खरीदें: 9719 606011
सरस्वती कॉलिज ऑफ फार्मेसी में प्रवेश प्रारम्भ : 8791865453, 7217316586