गृह मंत्रालय के एक आदेश के बाद आज जनपद हापुड़ में लोगों में भ्रम पैदा हो गया। सभी सोचने लगे कि वह दुकानें खोल सकते हैं लेकिन आदेश के बाद जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने तस्वीर स्पष्ट करते हुए ट्वीट के ज़रिए जानकारी दी है कि अभी जिले में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने ये फैसला जिले की स्थिति को देखते हुए लिया जनपद हापुड़ में अब तक 19 कोरोना के केस पाए गए हैं और इनमें से 18 एक्टिव केस हैं।

जिलाधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरह के हालात जिले में बने हुए हैं उसे देखते हुए अभी किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। अगर किसी को किसी भी तरह की इमरजेंसी है वह 112 or 0122-2304834 पर कॉल कर सकता है। डीएम ने स्पष्ट किया है जनपद हापुड़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
ये था गृह मंत्रालय का आदेश:
गृह मंत्रालय ने शनिवार को आदेश जारी कर कहा कि आज से गांव और कस्बों में शॉपिंग मॉल और सलून को छोड़कर बाकी दुकानें खुलेंगी। शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियों के आसपास और स्टैंड-अलोन शॉप (अलग-थलग सिर्फ एक दुकान हो) को ही खोलने की इजाजत दी गई है। शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पहले की तरह हर जगह प्रतिबंधित रहेगी। उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना (Corona) हॉटस्पॉट (Hotspot) माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखीं:
इसी के साथ केंद्र सरकार ने कुछ शर्ते भी रखी थीं जैसे दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
लेकिन फिलहाल हापुड़ की स्थिति को देखते हुए ये फैसला जिले में लागू नहीं होगा।