चोरी के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड से दंडित
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1993 में अभियुक्त लईक अहमद द्वारा चोरी करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 604/1993 धारा 379, 411 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (02 माह 02 दिवस) एवं 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी लईक अहमद पुत्र जुम्मा निवासी मोहल्ला बनी सराय थाना कोतवाली मेरठ जनपद मेरठ है।
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