हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक थोक दवा व्यापारी को एक वर्ष के कारावास औr साढ़े चार लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हापुड़ के न्यू शिवपुरी निवासी संजय जैन की स्वर्ग आश्रम रोड पर मोदी अस्पताल में प्रिया मेडिकल के नाम से मेडिकल स्टोर है। संजय जैन के मुताबिक उन्होंने व्यापार के सिलसिले में अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक पवन गोयल को छह लाख रुपए उधार दिए थे। 18 सितंबर 2020 को चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित न्यायालय पहुंचा और न्याय की मांग की। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। अपर जिला जज जूनियर डिवीजन प्रथम ने पवन गोयल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा और साढ़े चार लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही साढे 10 लख रुपए की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा ना करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
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