पराली जलाने पर दर्ज होगा मुकद्दमे
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रदेश श्री पराली जलाने वालों पर कैसे दे किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाए। पराली न जलाने की अपील की जाए। इसके बाद भी किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाए और उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाए।
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये एनसीआर के आठ तथा संवेदनशील 10 अन्य जिलों के मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ पराली प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम के लिए लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाए कि वह अपने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं न होने दें। न्याय पंचायत, विकास खंड, तहसील एवं जिला स्तर पर टीमों का गठन कर जन जागरूकता एवं प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। किसानों को बताया जाए कि पराली जलाने की घटनाओं पर सेटेलाइट से लगातार नजर रखी जा रही है। पराली जलाने से कार्बन डाई आक्साइड व कार्बन मोनो आक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती हैं। इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही सांस संबंधी कई बीमारियां होती हैं। पराली या फसलों के अवशेष से खाद बनाकर उपयोग किया जा सकता है।
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