एक जुलाई से बच्चों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि एक जुलाई से नाबालिग व किशोरों को पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई है। आयोग ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ छह जून को बैठक की थी। उस बैठक में यातायात, पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विचार-विमर्श के बाद यातायात सुरक्षा को लेकर अभियान चलाने के लिए सहमति बनी। नाबालिग को स्कूटी, दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने के रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित अभियान चलाएगी। इसमें परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। आयोग ने खाद्य व रसद विभाग को निर्देश दिया है कि जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पंप पर यह सुनिश्चित कराएं कि कोई भी पंप नाबालिग को डीजल या पेट्रोल न दें।
माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रवेश के समय अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाएं कि वह अपने नाबालिग बच्चे को ट्रैफिक नियमों के विपरीत वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे।
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