सड़क हादसे के दोषी पर एक हजार का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष-2000 में अभियुक्त आरिफ मलिक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 755/2000 धारा 279, 304ए भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD) JM द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त आरिफ मलिक पुत्र अल्लानूर निवासी पुख्ताबाजार थाना जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर है।
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