धोखेबाज पर अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी/विश्वासघात करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।अभियुक्त सुनील उर्फ बिट्टू के विरूद्ध धोखाधड़ी/विश्वासघात करने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 558/1995 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का सुनील उर्फ बिट्टू पुत्र ओमप्रकाश पंजाबी निवासी त्रिवेणी गंज थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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