चार अपहरणकर्ताओं को 10-10 साल की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने एक 18 वर्षीय बच्चे के अपहरण के आरोप में चार आरोपियों को 10-10 साल की सजा तथा 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
ब्रजघाट में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले एक श्रमिक दम्पति के 18 वर्षीय बेटे का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। यह घटना 14 अगस्त-2022 को हुई। अपहरण के चार आरोपी रेदास उर्फ रोहतास निवासी करनपुर खादर अमरोहा, रिंकू उर्फ राजेंद्र उमार निवासी जलालपुर जनपद संभल, विपिन कुमार शरमा कोटा पूर्वी सम्भल, वैभव शर्मा काशीपुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए चारों को 10-10 वर्ष की सजा तथा प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
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