सर्पदंश से पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए की मदद
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। पीड़ित का पोस्टमार्टम कराया जाना जरूरी है। इस आशय का शासनादेश करीब दो साल पहले जारी किया गया था, अब शासन ने सख्ती पालन करने को कहा है।
आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सर्पदंश से मृतक के आश्रितों अहेतुक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। मृतक का पंचनामा कराया जाए। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की बिसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है। सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम सात दिन के अंदर अहेतुक सहायता उपलब्ध कराएगी।