चार कातिलों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):गाजियाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के चार आरोपियों को दोषी मानते हुए अभियुक्तो को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये (कुल 04 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त गाजियाबाद के थाना मसूरी के गांव निडौरी के रहीस,गुलजार, इस्तेवार व रिफाकत है।जिनमे गुलजार व रिफाकत सगे भाई है।
पुलिस ने बताया कि वर्ष-2005 में पिलखुआ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति फैज मौहम्मद की अभियुक्तो ने मारपीट करके ज्वलनशील पदार्थ डार दिया था।फैज मौहम्मद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।पुलिस ने कातिलो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।पुलिस ने अदालत में कड़ी पैरवी की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने कातिलो को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Coaching के लिए कॉल करें: 7351945695 || Shriyanshi Study Point
अपने पैट्स व पशुओं का कराएं डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच: 8865800700