सरकारी कर्मचारी के बाहरी व्यक्ति से काम लेने पर मिलेगा दंड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव ने प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि मंडल, कलैक्ट्रेट, तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों (निजी कार्मिक प्राईवेट व्यक्तियों) से कार्य न लिया जाए। प्रदेश सरकार के यह संज्ञान में आया है कि मंडल, कलैक्ट्रेट व तहसील कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से शासकीय व विभागीय कार्य कराए जा रहे है, तथा ऐसे बाहरी व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार व अनियमित्ताएं किए जाने की शिकायतें भी शासन को प्राप्त हो रही है। पत्र में आदेश दिया है कि मंडल, कलैक्ट्रेट व तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों से किसी भी दशा में सरकारी कार्य न कराया जाएं। यदि कोई कर्मचारी बाहरी व्यक्ति से कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क जाएगी।
बता दें कि जनपद हापुड़ के तहसील कार्यालयों व कलैक्ट्रेट आदि कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों से कार्य लिया जा रहा है इसकी पोल उस समय खुल गई जब एक लेखपाल के साथ सहायक के रुप में काम कर रहे बाहरी व्यक्ति की रिश्वत लेते हुए की वीडियो वायरल हुई थी। हापुड़ के कलैक्ट्रेट व तहसील कार्यालयों में अभी तक अनेक बाहरी व्यक्ति सरकारी कार्य कर रहे है। जिससे गोपनीयता भंग हो रही है।
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