हापुड़ निवासी सेवानिवृत्त दरोगा को फर्जी एनकाउंटर करने के मामले में उम्रकैद






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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की दस्तोई रोड निवासी सेवानिवृत्त दरोगा को बरेली में एक छात्र का फर्जी एनकाउंटर करने के मामले में बरेली की अदालत ने दोषी करार देते हुए सेवानिवृत्त दरोगा युधिष्ठिर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्र ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस जनता की रक्षक होती है। उसका दायित्व है कि समाज को भयमुक्त करें। यदि पुलिसकर्मी ही भक्षक बनकर डर पैदा करें तब अदालत का पुनीत दायित्व है कि उसे दंडित करें।
पीठ में गोली मारकर की हत्या:
यह मामला 23 जुलाई 1992 का है जब हापुड़ की दस्तोई रोड निवासी युधिष्ठिर सिंह उस समय बरेली में दरोगा के पद पर तैनात था। युधिष्ठिर सिंह ने स्नातक के छात्र मुकेश जोहरी को लुटेरा बताकर उसका एनकाउंटर कर दिया। तत्कालीन दरोगा ने मुकेश की पीठ में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि मुकेश जोहरी ने शराब की दुकान के पास अपने दो अन्य साथियों के साथ लूट व हत्या के प्रयास की वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली में युधिष्ठिर ने यही प्राथमिक लिखवाई। तत्कालीन दरोगा ने कहा कि जब उसने कार्रवाई की तो मुकेश ने उसपर तमंचा तान दिया इसलिए आत्मरक्षा में सर्विस रिवॉलवर से उसे गोली चलानी पड़ी।


सीबीसीआईडी ने पाया दोषी:
मुकेश की मां चंद्रा जौहरी ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। जांच में पाया गया कि युधिष्ठिर ने फर्जी एनकाउंटर कर छात्र मुकेश की हत्या की है।
उम्रकैद की सजा:
इसके बाद 20 नवंबर 1997 को तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी लिख कर जेल भेजा गया। मामले में 31 साल बाद तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताते चलें कि शराब की दुकान के सेल्समैन राजेश जायसवाल ने अदालत में शपथ पत्र दिया था कि दुकान पर लूट की घटना नहीं हुई और ना ही गोली चलने की आवाज आई। मामले की जांच हुई तो कई तथ्य सामने आए।
युधिष्ठिर ने किया फर्जी एनकाउंटर:
युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि उसने आत्मरक्षा में सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई है जबकि यह घटना उस समय की थी जब दरोगा ड्यूटी पर नहीं था और वह सब्जी लेकर वापस लौट रहा था जिसने अपनी सर्विस रिवाल्वर से युधिष्ठिर की पीठ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

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