हर्षित गोयल हत्याकांड, कातिलों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):सिम्भावली के हर्षित गोयल हत्याकांड के दो आरोपियो को अदालत ने आजीवन कारावास व 55-55 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
बात वर्ष-2018 की है कि थाना सिमाभावली के गांव खगोई के शंकर व पंकज ने हर्षित की निर्मम हत्याकर शव को कुंए में फैक दिया था।पुलिस ने हर्षित की हत्या करने व साक्ष्य छिपाने के आरोप में शंकर व पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियो को दोषी पाया।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 55-55 हजार रुपये (कुल 1.10 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।पुलिस ने हत्या के दोनों अभियुक्त शंकर व पंकज को जेल भेज दिया।
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