हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यू ईयर में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में जगह-जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लोग जाम भी छलकाते हैं लेकिन आपको बता दें कि यदि आप न्यू ईयर पर अपने घर या अन्य निजी स्थान पर शराब पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लिए बिना शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस कार्रवाई करेगी और बिना लाइसेंस शराब पार्टी के आयोजन पर आपको जेल होगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि आयोजनों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणी में उपलब्ध है: पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए चार हजार रुपए का शुल्क है। दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11 हजार रुपए का शुल्क है। दूसरी श्रेणी रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों में आयोजित होने वाली पार्टी के लिए है जहां इस लाइसेंस के बाद शराब परोसी जा सकेगी। यह लाइसेंस एक दिन के लिए होगा।
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