
अवैध शराब के धंधेबाज को अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया। वर्ष 2018 में अभियुक्त मनोज पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दत्तियान थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा अवैध शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 235/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 20 दिसम्बर.2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियुक्त मनोज पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दत्तियान थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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