चाकूबाज को 16 दिन का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने एक चाकूबाज को 16 दिन का कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है। हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त रविन्द्र पुत्र लक्ष्मण निवासी गनौरा थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर के पास एक अवैध चाकू रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 212/09 धारा 04/25 आयुध अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 25 अक्टूबर 2023 को न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को 16 दिवस के कारावास की सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अभियुक्त रविन्द्र पुत्र लक्ष्मण निवासी गानोर थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर है।
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