हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सोमवार को एसआईटी ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत की। इसके पश्चात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए और पूछा कि जब निजी और लोक संपत्ति तथा व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंची तो किसके आदेश पर लाठी चार्ज किया गया? इसका जिक्र रिपोर्ट में क्यों नहीं है?
हाईकोर्ट ने पूछा कि सिर से खून बहता वकील थाने गए लेकिन मेडिकल नहीं कराया गया। प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उनके पास हथियार नहीं थे। इसी के साथ कोर्ट ने पूछा की जांच में कितना समय लगेगा। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि किसकी आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। सुनवाई के दौरान हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेश हुए और सवालों के जवाब दिए। मामले की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
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