तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष (एससी, एसटी एक्ट) ने गढ़मुक्तेश्वर में हुई एक युवक की हत्या के आरोपियों तीन सगे भाईयों को आजीवन कारावास व 32-32 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। इस मामले में पुलिस ने कड़ी पैरवी की थी।
थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव बागड़पुर के जंगल में 5 मार्च-2019 को एक युवक का शव मिला था। जिसकी पहचान बागड़पुर के जितेंद्र के रुप मे की गई थी। जितेंद्र के गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने जितेंद्र की हत्या के आरोप में राजीव नगर गढ़मुक्तेश्वर के स्वः रामरतन अहेडिया के तीन बेटों विजयपाल, ओमपाल व छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विद्धान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियों को दोषी पाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 32-32 हजार रुपए के अर्थदंड क सजा दी है।
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