कोचिंग सैन्टर पर अग्निशमन यंत्र अवश्य स्थापित करें
हापुड, वि.(ehapurnews.com):राजधानी दिल्ली के एक कोचिंग सेन्टर में हुई अप्रिय घटना के कारण कुछ छात्रो के हुए निधन की घटना का संज्ञान लेते हुए जनपद हापुड में संचालित समस्त कोंचिग सेन्टरो को आदेश दिया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड से पंजीकरण प्राप्त जनपद के समस्त कोचिंग केन्द्रो संचालक अपने-अपने कोचिंग केन्द्रो पर कम से कम एक अग्निशमन यत्र (ABC powder extinguisher 4kg) / अथवा प्रति 500 वर्ग फुट ऐरिये पर एक अग्निशमन यत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। स्थापित कराये गये अग्निशमन यंत्र की रीफिलिग प्रतिवर्ष करानी होगी। यदि कोचिंग केन्द्र ऐसे स्थान पर सचालित है, जहाँ आवागमन का स्थान अथवा बाहर निकलने का रास्ता छोटा है, तो आप अपने कोचिंग केन्द्र का स्थान परिवर्तित कर परिवर्तित स्थल की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त करायें।26 अगस्त-2024 के पश्चात कोचिंग केन्द्रों का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, अग्निशमन यत्र स्थापित न पाये जाने पर, छात्रो की सुरक्षा के सम्बन्ध में आधार भूत सुविधाएँ न होने पर कोचिंग केन्द्र के संचालन का पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कोचिंग केन्द्र संचालक का होगा।
उक्त के अतिरिक्त यदि कोई कोचिंग केन्द्र बिना पंजीकरण के संचालित पाया जाता है, तो कोचिंग केन्द्र संचालक के विरूद्ध उ०प्र० कोचिंग अधिनियम में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक व आर्थिक दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। राजकीय अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को यदि कोचिंग केन्द्रों पर कोचिंग कराते हुए पाया जाता है, तो नियमानुसार उ०प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली व उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अधिनियम इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 एंव वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी व सम्बन्धित कोचिंग केन्द्र का पंजीकरण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जायेगा।
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