पारिवारिक लाभ योजना में आनलाइन आवेदन
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन और उसके साथ संलग्न होने वाले आय, मृत्यु, निवास, आधार के सत्यापन में तहसील की भूमिका खत्म कर दी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब सिर्फ आनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि योजना में बदलाव के तीन प्रमुख उद्देश्य रहे। आवेदक सुगमता से आवेदन कर सकें। दूसरा बड़े पैमाने पर लम्बित आवेदनों का त्वरित निस्तारण और तीसरा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने नया पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर आवेदन और संलग्न दस्तावेजों को आवेदक खुद प्रमाणित करेंगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट मंगवा कर एक पखवारे में आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा।
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