इंस्पेक्टर का सात दिनों का वेतन काटने के आदेश






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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना पिलखुवा थाना प्रभारी निरीक्षक सुमन कुमार सिंह को भारी पड़ गया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट तन्वी सिंह ने मामले में हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को पत्र लिखा है और निरीक्षक के सात दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुत्र प्राप्त होने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं होगी।
यह है मामला:
आपको बता दें कि 22 फरवरी 2004 को राज्य सरकार ने गांव धौलाना, देहरा, बजेड़ा खुर्द, ककराना, जादवपुर, कंदोला और बहरमंदपर के सात गांव के लगभग 2500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन किया था। रिलायंस पावर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण होना था जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया।
पुलिस-किसान में हुआ था संघर्ष:
वर्ष 2006 में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष भी हुआ। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 436, 307 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत थाना पिलखुवा पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचारधीन है। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में न्यायालय द्वारा आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती अधिपत्र व 82 की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस ने कुर्की के संबंध में अभियुक्तगणों के मकान पर नोटिस तो चस्पा किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। 13 जनवरी 2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के संबंध में आदेश दिए गए लेकिन इसके बावजूद न तो कुर्की की कार्रवाई हुई और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई। ऐसे में न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई न होने पर थाना प्रभारी सुमन सिंह का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

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